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शरीफ जीवनभर चुनाव लड़ने के अयोग्य ठहराए गए

3 वर्ष पहले
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शरीफ जीवनभर चुनाव लड़ने के अयोग्य ठहराए गए

\'डॉन\' ऑनलाइन के अनुसार, शीर्ष अदालत की पांच सदस्यीय पीठ ने एकमत से यह फैसला सुनाया।
शरीफ को संविधान के अनुच्छेद 62 (1) (एफ) के तहत अयोग्य घोषित किया गया है, जिसके तहत वह आजीवन कभी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे।
पाकिस्तान के तहरीक-ए-इंसाफ के नेता जहांगीर तरीन सहित अन्य सांसदों को भी इस अनुच्छेद के तहत अयोग्य घोषित किया गया है।
--आईएएनएस
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