सिद्धू गैर इरादतन हत्या के मामले में बरी
सिद्धू गैर इरादतन हत्या के मामले में बरी
सिद्धू को इसके लिए पहले तीन साल जेल की सजा सुनाई गई थी।
न्यायाधीश जे.चेलमेश्वर और न्यायाधीश संजय किशन कौल की पीठ ने सिद्धू को रोडरेज के दौरान गैर इरादतन हत्या के मामले में बरी कर दिया है लेकिन जानबूझकर चोट पहुंचाने के मामले में दोषी ठहराते हुए उन पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया है।
अदालत ने एक अन्य आरोपी उनके कजिन रुपिंदर सिंह सिद्धू को भी सभी आरोपों से बरी कर दिया है।
--आईएएनएस