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हाईकोर्ट ने कहा : गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात करना अपराध नहीं

3 वर्ष पहले
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न्यूज डेस्क। गाड़ी चलाते समय फोन पर बात करना अपराध नहीं है, जब तक यह साबित न हो कि ड्राइवर पब्लिक सेफ्टी के लिए खतरा पैदा कर रहा है। यह बात केरला हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान कही है। हाईकोर्ट की डिविजन बेंच के जस्टिस एएम शफीक और जस्टिस पी सोमराजन ने यह बात भी मानी कि गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात करने से एक्सीडेंट होते हैं और लोगों की जान खतरे में पड़ जाती है।

 

# कानून बनने तक अपराध नहीं


- डिविजनल बेंच ने कहा कि मौजूदा कानून में गाड़ी चलाने के दौरान मोबाइल पर बात करना अपराध नहीं है। हाईकोर्ट कोच्चि के रहने वाले एमजे संतोष की तरफ से दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रहा था।

- कोर्ट ने पुलिस से कहा कि वह कार्रवाई तभी कर सकती है जब किसी शख्स द्वारा फोन पर बात करने से लोगों की जिंदगी पर खतरा मंडराता हो। 

 

# मोटर व्हीकल एक्ट में नहीं है कोई प्रावधान

 

- मप्र हाईकोर्ट के सीनियर एडवोकेट संजय मेहरा ने बताया कि गाड़ी चलाने के दौरान मोबाइल के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाने वाला कोई भी प्रावधान मोटर व्हीकल एक्ट, 1988 में नहीं है।

- अभी ट्रैफिक पुलिस मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 184 के तहत ऐसे में कार्रवाई करती है। धारा 184 खतरनाक तरीके से वाहन चलाने को लेकर लागू होती है। इसीलिए पुलिस गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात करने को भी इस श्रेणी में रखकर कार्रवाई कर लेती है। 

- मेहरा ने बताया कि सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स में यह नियम जरूर बनाया गया है कि गाड़ी चलाते वक्त फोन पर बात करना अपराध है।

- इसमें पहली बार ऐसा करने पर 100 रुपए और दूसरी बार ऐसा करने पर 300 रुपए जुर्माने का प्रावधान भी किया गया है, लेकिन यह अभी कानून नहीं है।

- नया एक्ट लागू होने के बाद यह कानून बन जाएगा।

 

# किन चीजों पर है पाबंदी

 

- मोटर व्हीकल एक्ट में शराब पीकर गाड़ी चलाने पर पाबंदी है। लेकिन इसमें भी शराब की मात्रा तय है। यदि 100 एमएल से ज्यादा शराब पी गई है, तभी पुलिस कार्रवाई कर सकती है। कार्रवाई से पहले पुलिस को जांच करके यह देखना होगा कि अल्होकल की मात्रा 100 एमएल से ज्यादा है या नहीं। 

- बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाना अपराध है।
- बिना परमिट और बीमा के गाड़ी चलाना अपराध है। 
- गाड़ी चलाने पर मोबाइल के इस्तेमाल के लिए जिस धारा 184 के तहत कार्रवाई होती है, उसमें 400 रुपए की पेनल्टी और 6 माह तक की सजा तक का प्रावधान है। यह धारा खतरनाक तरीके से वाहन चलाने पर लागू होती है। इसका सीधे तौर पर माेबाइल को लेकर कोई लेना-देना नहीं है। 

- मोटर व्हीकल एक्ट, संशोधन 2017 में गाड़ी चलाने के दौरान मोबाइल पर बात करने पर 5 हजार रुपए की सजा का प्रावधान किया गया है, लेकिन यह एक्ट अभी राज्यसभा में पारित नहीं हुआ।