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अलकतरा घोटाला: सीबीआई कोर्ट ने 6 आरोपियों को सुनाई 5 साल की सजा

3 वर्ष पहले
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रांची.  अलकतरा घोटाला मामले में सीबीआई कोर्ट ने 6 आरोपियों को पांच-पांच साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही इनपर अधिकतम 25 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। जज एके मिश्रा की कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। हजारीबाग सड़क निर्माण विभाग के तत्कालीन एग्जिक्यूटिव इंजीनियर मो. इशाक को 5 साल की सजा और 24 लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई गई है। 

 

अलकतरा घोटाला के दूसरे आरोपी आर एस मंडल, आशी, मेथी, विनय कुमार सिन्हा, अशोक अग्रवाल और रंजन प्रधान को 5-5 साल की और 25-25 लाख रुपए जुर्माना की सजा दी गई है। 

 

क्या है मामला?
1992-93 में हजारीबाग सड़क निर्माण विभाग द्वारा अलकतरा खरीद और सड़क निर्माण के लिए करीब 50 लाख रुपए निकाले गए थे। घोटाला सामने आने पर काफी हंगामा हुआ था। मामला बढ़ने पर सीबीआई ने 1997 में केस दर्ज कर जांच शुरू की। सीबीआई ने 16 लोगों को आरोपी बनाया था। कोर्ट ट्रायल के दौरान 5 आरोपियों की मौत हो गई। चार लोग सरकारी गवाह बन गए। बाकी बचे 7 लोगों में से एक मंदिप कुमार सिन्हा बरी हो गए। बचे हुए 6 लोगों को दोषी करार दिया गया।

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