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राजधानी के एमपीनगर में चलती बस में गैंगरेप के तीन आरोपियों को उम्रकैद, 10-10 हजार का जुर्माना

3 वर्ष पहले
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भोपाल. राजधानी के सबसे व्यस्त इलाके एमपी नगर में 16 सितंबर 2015 की रात 10 और 11 बजे के बीच चलती बस में महिला के साथ गैंगरेप को अंजाम देने वाले तीन आरोपियों को स्पेशल कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही तीनों को 10-10 हजार का जुर्माना लगाया गया है। 

-बता दें MP नगर थाने में दर्ज गैंगरेप मामले में आरोपी सलमान उर्फ सल्लू, बंटी उर्फ राजू और दीपक शर्मा उर्फ पंडित को अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। एससीएसटी कोर्ट के स्पेशल जज आरके सोनी ने सजा सुनाई। 

 

हलालपुरा से बस में सवार हुई थी युवती 
-बता दें कि 16 सितंबर 2015 में सब्जी का ठेला लगाने वाली विक्टिम युवती रात को करीब 10 बजे हलालपुरा बस स्टैंड से बागमुगलिया जाने वाली मिनी बस में सवार हुई थी। युवती को बोगदा पुल पर जाना था।

-विक्टिम के पुलिस बयान के अनुसार, बस में सवार होते ही तीनों आरोपियों ने उसके साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी। विरोध करने पर उसके साथ मारपीट की गई और फिर आरोपी उसे लगभग बंधक बनाते हुए पर्यावास भवन के पास सुनसान इलाके में ले गए। यहां आरोपियों ने बारी-बारी से उसके साथ दुष्कर्म किया था। 

एमपी नगर थाने में दर्ज कराई थी एफआईआर 
-घटना के बाद बदहवास हालत में युवती ने एमपी नगर पुलिस थाने पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई। युवती के बयान के आधार पर पुलिस ने दीपक और सलमान नाम के दो आरोपियों को फौरन गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने वारदात में प्रयुक्त बस को भी जब्त किया था। 

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