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शहर में चल रहे दो कानून : कुर्मी-महताे की जमीन पर बने घर का नक्शा पास कर रहा निगम, आरआरडीए ने लगाई राेक
झारखंड सरकार अाम लोगों काे सरल अाैर सुलभ तरीके से सरकारी योजना का लाभ देने से लेकर उनके जीवन स्तर में बदलाव लाने के लिए लगातार कड़े निर्णय ले रही है, लेकिन दूसरी लोगों अफसर अपने तरीके से व्यवस्था चला रहे हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है रांची। रांची में घर का नक्शा पास कराने में दो तरह के नियम चल रहे हैं। रांची नगर निगम क्षेत्र में स्थित कुर्मी-महताे की जमीन पर गैर आदिवासी घर का नक्शा पास करा रहे हैं, जबकि निगम क्षेत्र के बाहर की जमीन पर आरआरडीए ने नक्शा पास करने से इंकार कर दिया है। आरआरडीए ने तर्क दिया है कि वर्ष 2012 में भू राजस्व विभाग ने कुर्मी की जमीन काे सीएनटी जमीन की सूची में शामिल करते हुए अधिसूचना जारी कर दी है। आरआरडीए के इस रवैये की वजह से बूटी, कांके, अाेरमांझी, नामकुम, टाटीसिलवे क्षेत्र में धड़ल्ले से अवैध घर बन रहे हैं। जिन लोगों ने पहले बिना नक्शा पास कराए घर बना लिया है, वे भी भवन नियमितिकरण पॉलिसी का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। ऐसे लोगों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से समस्या का समाधान निकालने की अपील की है।
लोगों ने मुख्यमंत्री से राहत की लगाई गुहार...
अारअारडीए उपाध्यक्ष ने नक्शा पास करने की प्रक्रिया सरल बनाने के लिए शुक्रवार काे बैठक बुलाई थी। इसमें सभी ऑर्किटेक्ट काे अधिक से अधिक नक्शा जमा करने के लिए लोगों काे प्रोत्साहित करने की अपील की गई थी, लेकिन ऑर्किटेक्ट ने नक्शा जमा करने से इंकार कर दिया था। ऑर्किटेक्ट ने साफ कहा कि जब कुर्मी जमीन पर आरआरडीए नक्शा पास ही नहीं करेगा तो नक्शा क्यों जमा कराएं। हालांकि, मौके पर टाउन प्लानर घनश्याम अग्रवाल ने कहा कि सिर्फ कुर्मी जमीन की वजह से बड़ी आबादी काे भवन नियमितिकरण योजना के लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता। हार कर लोगों ने सीएम से हस्तक्षेप की गुहार लगाई है।