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उप्र : सरकारी बंगला मामले में अखिलेश ने मांगी 2 साल की मोहलत

3 वर्ष पहले
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उप्र : सरकारी बंगला मामले में अखिलेश ने मांगी 2 साल की मोहलत

अखिलेश ने राज्य संपत्ति अधिकारी योगेश शुक्ला को पत्र लिखकर बंगला खाली करने के लिए दो साल का वक्त मांगा है। उन्होंने अपने निजी सचिव गजेंद्र सिंह के मार्फत यह पत्र राज्य संपत्ति विभाग को भेजवाया है। अखिलेश का पत्र विभाग को प्राप्त हो गया है।
ज्ञात हो कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद उत्तर प्रदेश के आधा दर्जन पूर्व मुख्यमंत्रियों को अपने सरकारी बंगले खाली करने होंगे।
राज्य संपत्ति अधिकारी शुक्ला ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में 6 पूर्व मुख्यमंत्रियों को 15 दिन में बंगले खाली करने के नोटिस जारी कर दिए गए हैं।
सर्वोच्च न्यायालय ने 1 अगस्त, 2017 को फैसला सुनाया था कि मुलायम सिंह यादव समेत राज्य के सभी छह पूर्व मुख्यमंत्रियों को दो महीने के भीतर सरकारी बंगला खाली करना होगा। शीर्ष अदालत ने कहा था कि 1997 के जिस नियम के तहत उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्रियों को आजीवन सरकारी बंगला दिया गया है, उसका कोई कानूनी आधार नहीं है।
--आईएएनएस
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