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डाउनलोड करेंजोधपुर। आठ करोड़ रुपए के बहुचर्चित राशन घोटाले में मुख्य आरोपी निलंबित आईएएस अधिकारी निर्मला मीणा पर अब गिरफ्तारी की तलवाल लटक रही है। राजस्थान हाईकोर्ट ने मंगलवार को निर्मला मीणा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। इस घोटाले में अब एसीबी कभी भी उन्हें गिरफ्तार कर सकती है। अब गिरफ्तारी की तलवार…
- जोधपुर शहर में राशन का गेहूं वितरण करने में हुए आठ करोड़ के घोटाले में तत्कालीन जिला रसद अधिकारी निर्मला मीणा को हाईकोर्ट ने पूर्व में राहत प्रदान कर रखी थी। हाईकोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगाते हुए उन्हें जांच एजेंसियों को सहयोग देने को पाबंद किया था। इस दौरान एसीबी उनसे पूछताछ कर चुकी है। एसीबी ने हाईकोर्ट की इस अंतरिम रोक को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट में मामले का निस्तारण होने के बाद आने को कहा। आज न्यायाधीश विजय विश्नोई ने निर्मला विश्नोई की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया। यह याचिका खारिज होने के बाद अब तय हो गया कि एसीबी इस मामले में उन्हें कभी भी गिरफ्तार कर सकती है।
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