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अदालत से गैरहाजिर होने पर व्यक्ति भगोड़ा करार

एक वर्ष पहले
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फिरोजपुर| जिला अदालत कैंट में एक व्यक्ति के अदालत से गैरहाजिर रहने पर अदालत ने उसे भगोड़ा करार दिया है। इस संबंध में मिली जानकारी के मुताबिक सीजेएम सुरेश कुमार की अदालत के आदेशानुसार जिला अदालत ने शरणजीत सिंह पुत्र बख्शीश सिंह निवासी गांव करमिती को अदालत में उपस्थित न होने के चलते उसे भगोड़ा करार दिया है। एसआई जगदीप सिंह ने बताया कि थाना सिटी में उक्त व्यक्ति के खिलाफ 174-ए आईपीसी के तहत मामला दर्ज किया गया है।
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