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- Hoshiarpur News On March 31 Looking Closely Health Officer Asked To Check On Liquor Contracts Get Food License
31 मार्च नजदीक देख सेहत अफसर ने शराब के ठेकों पर की चेकिंग, फूड लाइसेंस लेने को कहा
फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड एक्ट में शराब के ठेकों को लाया गया
फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड एक्ट में शराब के ठेकों को लाया गया है। सेहत विभाग इस एक्ट के अंतर्गत शराब के सैंपल ले सकता है। इसी कड़ी के तहत 31 मार्च को देखते हुए शुक्रवार को जिला सेहत अफसर ने ठेकों और अहातों की चेकिंग की। उन्होंने शराब के विक्रेताओं को सख्त हिदायत जारी की कि हर ठेके में फूड लाइसेंस लेना जरूरी है। उन्होंने कहा कि जो सैंपल आबकारी विभाग की देखरेख में लिए जाते थे अब यह सैंपल सेहत विभाग की तरफ से सैंपल लेकर खरड़ स्थित सरकारी लैब को भेजे जाएंगे। यदि लैब की जांच में अलकोहल की मात्रा में मिलावट या हेराफेरी पाई जाती है तो संबंधित ठेकेदार पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि किसी भी बोतल की सील खुली नहीं होगी और ठेके में सफाई का खास ध्यान रखा जाए। यह शराब विक्रेताओं को हिदायत दी कि बीयर की बोतल को फ्रिज में 4 डिग्री से लेकर 10 डिग्री तक टेढ़ी रखी होनी चाहिए, शराब की बोतलों पर सीधी धूप नहीं पड़नी चाहिए, ठेके के गोदाम में किसी तरह का पेस्टीसाइड नहीं होना चाहिए और यदि शराब में मिलावट मिलती है, सैंपल अनसेफ आता है तो ठेका मालिक और शराब कंपनी के मालिक को 2 साल से लेकर 7 साल तक की सजा हो सकती। उन्होंने कहा कि फूड लाइसेंस न होने के सूरत में ठेका और अहाता सील कर दिया जाएगा।
ठेके में शराब की डिग्री चेक करते स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी।