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31 मार्च से पहले बनता प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाकर जुर्माने से बचें

एक वर्ष पहले
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फगवाड़ा| 31 मार्च से पहले-पहले बनता प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाकर जुर्माने और व्याज से बच सकते हैं। निगम के सुपरिंटेंडेंट अजीत सिंह ने बताया कि पंजाब सरकार की हिदायत पर अब 31 मार्च 2020 तक 10 प्रतिशत व्याज मुक्त प्रॉपर्टी टैक्स जमा किया जा रहा है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वह 31 मार्च से पहले-पहले अपना बनता प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवा दें। 31 मार्च के बाद निगम की ओर से जुर्माना और 18 प्रतिशत व्याज हर महीने वसूल किया जाएगा।
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