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डीसी ने दिए आदेश-नौकरों की जानकारी पुलिस थाने में दर्ज करवाई जाए

एक वर्ष पहले
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जिला मजिस्ट्रेट कपूरथला दीप्ति उप्पल ने 1973 की धारा 144 के अंतर्गत अधिकारों का प्रयोग करते हुए मकान मालिकों या मकान में रहते किराएदारों को आदेश दिए हैं कि वह अपने घरों में पूर्ण तौर पर या अंशिक तौर पर काम कर रहे नौकरों/नौकरानियों/घरेलू नौकरों आदि की पूरी जानकारी के लिए आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या किसी सरकारी, अर्द्ध सरकारी संस्था, सरकार के मंजूरशुदा विभाग की ओर से जारी पहचान पत्र अपने नजदीकी पुलिस थाने/चौकी में दर्ज करवाएं। उनकी पुलिस वैरीफिकेशन करवानी यकीनी बनाए। यह आदेश 9 मई तक लागू रहेंगे। आदेश में कहा है कि घरों में पूरे तौर या अंशिक तौर पर काम करते नौकरों का स्थाई पता रिकॉर्ड नहीं रखा जाता। जिससे जुर्म होने पर ऐसे आरोपियों को ढूंढना मुश्किल हो जाता है।

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