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- Kapurthala News District Customer Forum Ordered The Municipal Corporation To Issue A Copy Of The Map To The Consumer In 15 Days
जिला ग्राहक फोरम ने नगर निगम को दिए आदेश उपभोक्ता को 15 दिन में नक्शे की कॉपी जारी की जाए
उपभोक्ता की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए जिला ग्राहक फोरम ने नगर निगम को मानसिक प्रताड़ना के लिए उपभोक्ता को 30 हजार रुपए अदा करने के लिए कहा जबकि 15 दिन में बिल्डिंग नक्शे की सर्टिफाइड कॉपी जारी करने के आदेश दिए हैं। उपभोक्ता सुरेखा सूद के एडवोकेट पवन कालिया ने बताया कि उनके क्लाइंट ने जून 20़13 में नगर कौंसिल कपूरथला अब नगर निगम कपूरथला को करतारपुर रोड स्थित अपने 22 मरले प्लाट का नक्शा पास करवाने के लिए आवेदन किया था। नगर कौंसिल के मुताबिक 2,57,685 रुपए की भारी भरकम राशि जमां करवाई थी लेकिन नगर कौसिल ने नक्शे की तसदीकशुदा कॉपी जारी नहीं की। 3 साल बाद डिप्टी डायरेक्टर, जालंधर ने सुरेखा सूद को पत्र जारी कर 1,54,385 रुपए की अतिरिक्त राशि जमा करवाने को कहा। सुरेखा सूद ने पत्र जारी होने के बाद अपना विरोध दर्ज करवाते हुए नगर कौंसिल कपूरथला को पत्र लिख कर स्पष्ट किया था कि उसने पहले से ही नगर कौंसिल के मुताबिक राशि जमा करवा चुकी है और उन्हें तसदीकशुदा नक्शे की कॉपी दी जाए।
म्यूनिसिपल एक्ट का हवाला दे दिलवाया इंसाफ
जिला ग्राहक फोरम ने सुनवाई करते हुए एडवोकेट पवन कालिया ने उपभोक्ता सुरेखा सूद का पक्ष रखा। म्यूनिसिपल एक्ट 1911 के नियम 193-ए का हवाला देते हुए कहा कि बिल्डिंग के नक्शे के आवेदन देने के यदि 60 दिन में नगर कौंसिल पत्र जारी करके ग्राहक को नक्शे संबधी कोई त्रुटि नहीं बताई जाती तो नक्शा पास माना जाएगा। उनके इस तर्क से सहमत होते हुए जिला ग्राहक फोरम के अध्यक्ष करनैल सिंह और सदस्य हरविमल ने नगर कौंसिल अब नगर निगम कपूरथला को ग्राहक सुरेखा सूद को आदेश जारी होने के 15 दिन के अंदर बिल्डिंग के नक्शे की तस्दीकशुदा कॉपी जारी करने के आदेश दिए हैं। देरी की सूरत में नगर निगम 200 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना अदा करेगा।