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असलहा लाइसेंस धारकों को अधिक असलहा तुरंत जमा करवाने के आदेश

एक वर्ष पहले
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कपूरथला| गृह मंत्रालय भारत सरकार के नोटीफिकेशन व गृह विभाग पंजाब सरकार के पत्र के मुताबिक आर्म्ज एक्ट 1959 में की गई शोध लागू हो चुकी है। असलहा लाइसेंस धारक अपनेे लाइसेंस पर अधिक से अधिक दो ही असलहा रख सकते हैं। एडीसी (जनरल) राहुल चाबा ने असलहा लाइसेंस धारकों को सूचित किया कि जिला मजिस्ट्रेट कपूरथला से संबंधित अस्लहा लाइसेंस धारक, जिनके लाइसेंस पर दो से अधिक असलहा दर्ज है। वह अपना अधिक असलहा तुरंत नजदीकी थाने में या किसी अधिकारित गन हाउस में जमा करवाएं। इन असलहों के निपटारे, सेल परमिशन संबंधी तुरंत असलहा लाइसेंस शाखा कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट कपूरथला से संपर्क करें। इस संबंधी लापरवाही की सूरत में संबंधित असलहा लाइसेंस धारक खुद जिम्मेदार होंगे।
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