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साइबर कैफे व होटलों के लिए विभिन्न आदेश जारी

एक वर्ष पहले
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जिला मजिस्ट्रेट कपूरथला दीप्ति उप्पल ने 1973 की धारा 144 के अंतर्गत जिले के साईबर कैफे/एसटीडी पीसीओ/होटल मालिकों के लिए विभिन्न आदेश जारी किए है। उप्पल ने जारी आदेशों में कहा है कि वह अपने विभागों में सीसीटीवी कैमरे लगवाएं। जिसमें पिछले 7 दिनों की रिकॉर्डिंग की सुविधा होनी चाहिए। जारी आदेशों में कहा गया कि कोई भी व्यक्ति जिसकी पहचान उक्त विभाग के मालिक/मैनेजर की ओर से न की गई
हो, वह विभाग में दाखिल नहीं होगा। इसके अलावा साइबर कैफे/होटल आदि के मालिक आने वाले लोगों की एंट्री संबंधी रजिस्टर लगवाएं। कैफे का प्रयोग करने वाले रजिस्टर में अपने हाथों से अपना नाम, पक्का पता, टेलीफोन नंबर और पहचान लिखेंगे तथा रजिस्टर पर अपने हस्ताक्षर भी करेंगे। यह आदेश 9 मई तक लागू रहेंगे।

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