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छेड़खानी, झगड़े में पिता को 3, बेटे को 1 साल कैद
लुधियाना। शहर के बस्ती जोधेवाल इलाके में करीब छह साल पहले महिला से छेड़खानी और झगड़े के मामले में आरोपी पिता-पुत्र को अदालत ने दोषी करार दिया है। ज्युडीशियल मजिस्ट्रेट पुनीत मोहनिया की अदालत ने दोषी पिता दर्शन लाल को तीन साल और उसके दोषी बेटे गौरव कुमार को एक साल कैद की सजा सुनाई। दोनों दोषियों पर तीन और एक हजार रुपये जुर्माना भी किया, जिसे अदा न करने पर चार और दो महीने अतिरिक्त सजा काटनी होगी। जबकि इसी मामले में आरोपी दोषियों के नौकर बिहारी को अदालत ने संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया। इस मामले में पीड़ित महिला ने जनवरी, 2013 में थाना बस्ती जोधेवाल में पर्चा दर्ज कराया था। जिसके मुताबिक उनके पड़ोस में कबाड़ की दुकान करने वाला दर्शन लाल राह गुजरते उनसे छेड़छाड़ करता था। महिला ने 6 जनवरी को घर से रिश्तेदारों को लंगर बांटने निकली तो दर्शन ने फिर गलत कमेंट्स किए। विरोध करने पर उसने बालों से पकड़कर महिला को थप्पड़ भी मारे और कपड़े फाड़ डाले। जब महिला का पति उसे छुड़ाने आया तो हमलावर दर्शन के साथ उसके बेटे गौरव व नौकर बिहारी ने उनको भी पीटा। भीड़ इकट्ठी होने पर तीनों भाग गए।