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मोबाइल होंगे महंगे, जीएसटी 12 से बढ़ा 18 फीसदी किया

एक वर्ष पहले
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जीएसटी काउंसिल की 39वीं बैठक में मोबाइल पर जीएसटी की दर को 12% से बढ़ा कर 18% कर दिया है। घरेलू रख-रखाव, मुरम्मत और ओवरहाल (एमआरओ) सेवा प्रदाताओं को राहत दी गई। यह पूर्ण इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) के साथ 5 प्रतिशत जीएसटी की अनुमति के साथ समानता लाने का फैसला किया है। 31 मार्च 2020 से वित्त वर्ष 2018-19 के लिए जीएसटीआर-9 और जीएसटीआर-9 सी दाखिल करने की तिथि 30 जून 2020 तक बढ़ा दी गई। अनिवार्य वार्षिक रिटर्न फाइलिंग के लिए टर्नओवर की सीमा को 2 करोड़ रुपये से बढ़ा कर 5 करोड़ रुपये कर दिया गया है। जीएसटी काउंसिल जीएसटीआर -1, जीएसटीआर -2 ए और जीएसटीआर -3 बी के साथ सितंबर 2020 तक जारी रहेगा। नए जीएसटी रिटर्न सिस्टम को उस समय तक के लिए टाल दिया गया है। जीएसटीआर-1 को केवल बी 2 बी सप्लाई, एक्सपोर्ट और संशोधनों के लिए कंपल्सरी किया गया है। बी 2 सी , नान फाईलर्स को जीएसटीआर -1 भरने से छूट रहेगी। 1.5 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर वालों को 10 तारीख तक और 1.5 करोड़ से कम टर्नओवर वालों को 13 तारीख से पहले रिटर्न भरनी होगी। ई-चालान और क्यूआर कोड प्रयोज्यता 1 अक्टूबर 2020 पर स्थगित कर दिया गया है। जीएसटी भुगतान में देरी के लिए ब्याज अब धारा 50 के तहत अगली नकदी देयता पर जुलाई 2017 से लागू किया जाएगा। वित्त वर्ष 2017-18 और वित्त वर्ष 2018-19 में 2 करोड़ से कम टर्नओवर वालों से वार्षिक रिटर्न और विवरण देरी से दाखिल करने के लिए कोई विलंब शुल्क नहीं लगाया जाएगा।

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