रात11.30 तक खोलने की अनुमति
शहर में देर रात तक रेस्टोरेंट और होटल खोलने वालों पर पुलिस ने और सख्ती की है। पुलिस कमिश्नर राकेश अग्रवाल द्वारा धारा 144 का ऑर्डर जारी करते हुए पाबंदी लगाई है। उन्होंने कहा कि रात 11.30 बजे के बाद कोई भी रेस्टोरेंट या होटल खाना नहीं परोसेगा, अगर कोई करता है तो उसके खिलाफ पर्चा दर्ज किया जाएगा। इसके अलावा शराब पिलाने के अड्डे और ठेके 11 बजे के बाद नहीं खुलेंगे। उन्होंने कहा कि ऐसी जगहों पर रात के समय अक्सर झगड़े होते और क्राइम भी रात के समय इन्हीं जगहों से पनपता है, लिहाजा इस पर रोक लगना जरूरी है। उक्त ऑर्डर अगले 2 महीने तक रहेंगे। इसकी पालना न करने वालों पर सीपी के निर्देशों का उल्लंघन मानकर धारा 188 के तहत पर्चा दर्ज किया जाएगा। उन्होंने कहा शहर के हर होटल और रेस्टोरंेट के लिए ये आदेश हैं और सभी को इनका पालना करना होगा।
होटल, रेस्टोरेंट मालिकों की शामत