सुक्खा मर्डर : गवाहियां तीन महीने में पूरी करने के निर्देश
गैंगस्टर सुक्खा काहलवां मर्डर केस में हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को तीन महीने में सभी गवाहियां पूरी करने के निर्देश दिए हैं। जस्टिस कुलदीप सिंह ने कहा कि यदि प्रॉसीक्यूशन गवाहों को कोर्ट में पेश नहीं कर पाया तो कपूरथला के एसएसपी को इसके लिए जिम्मेदार माना जाएगा। कोर्ट ने इस मामले में आरोपियों और गवाहों के बयान दर्ज करने का पूरा टाइम टेबल बनाकर ट्रायल कोर्ट और एसएसपी को दे दिया है।
इस मामले में आरोपी गुरजीत सिंह उर्फ सोनू ने हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट में मामला साढ़े तीन साल से पेंडिंग है। चार आरोपी भगौड़े घोषित किए जा चुके हैं। आरोपी अलग-अलग जेलों मे बंद हैं। उनके कोर्ट में पेश न होने अथवा दूसरे कारणों के चलते सुनवाई बाधित हो रही है। पुलिस हिरासत के दौरान सुक्खा को फगवाड़ा-लुधियाना जीटी रोड पर लोगों के सामने मार डाला गया था। जस्टिस कुलदीप सिंह ने कहा कि जब भी ट्रायल कोर्ट सुनवाई करती है तो एक भगौड़े आरोपी को पुलिस पकड़ लेती है। इस तरह सुनवाई फिर शुरू से आरंभ हो जाती है लेकिन ऐसा करने की जरूरत नहीं है। सह-आरोपियों की उनकी गिरफ्तारी के मुताबिक अलग से सप्लीमेंटरी चालान पेश करके कोर्ट सुनवाई करे।
पंजाब के पानी के मुआवजे की मांग पर हाईकोर्ट में सुनवाई स्थगित
चंडीगढ़ | पंजाब की नदियों के पानी को 1947 से राजस्थान समेत दूसरे राज्यों को मुफ्त में दिए जाने के एवज में 80 हजार करोड़ रुपए का मुआवजा दिए जाने की सांसद डॉ. धर्मवीर गांधी की याचिका पर वीरवार को हाईकोर्ट ने कोर्ट ने कहा कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। जब तक सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कोई फैसला नहीं करती तब तक कोई भी कार्यवाही उचित नहीं है। खंडपीठ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट हाइकोर्ट से सुनवाई करने को कहे तभी सुनवाई की जा सकती है। कोर्ट ने सुनवाई स्थगित कर दी। पंजाब सरकार की तरफ से हाईकोर्ट में कहा गया कि पानी के बंटवारे को लेकर केस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। उस मामले का मौजूदा याचिका पर प्रभाव पड़ेगा। डॉ. गांधी के साथ हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस अजीत सिंह बैंस व अन्यों की तरफ से याचिका दायर कर कहा गया है कि आजादी के बाद से पंजाब राजस्थान और दूसरे ऐसे राज्यों को पानी दे रहा है जहां नदियां नहीं हैं। ऐसे में फ्री पानी की कीमत का भुगतान किया जाए।
सुप्रीम कोर्ट में केस है पेंडिंग, डॉ. गांधी ने मांगे हैं 80 हजार करोड़