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नशा तस्करी के मामले में आरोपी दंपति सबूतों की कमी से बरी

एक वर्ष पहले
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एडिशनल सेशन जज की अदालत ने नशा तस्करी के मामले में गिरफ्तार दंपति को सबूतों की कमी के चलते बरी करने का फैसला सुनाया है।

आरोपी पक्ष के वकील गगनदीप सिंह बराड़ ने बताया कि थाना सिटी वन पुलिस ने 15 सितंबर 2017 को गश्त के दौरान जिला कचहरी के निकट 660 नशीली गोलियां बरामद कर सतपाल सिंह निवासी सिंघावाला को गिरफ्तार करने का दावा किया था। पुलिस ने उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। जांच के उपरांत पुलिस ने आरोपी सतपाल सिंह की प|ी सिमरन उर्फ इंदू को भी नामजद कर लिया था। वीरवार को अदालत द्वारा केस की सुनवाई के दौरान सबूतों की कमी के चलते आरोपी दंपति को बरी कर दिया गया।

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