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- Moga News Husband Imprisoned For 7 Years In Dowry Harassment And Irresponsible Murder
दहेज उत्पीड़न व गैरइरादतन हत्या में पति को 7 साल कैद
दहेज उत्पीड़न व गैरइरादतन हत्या के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सेशन जज की अदालत ने पति को सात साल कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही सास व ससुर को सबूतों को आभाव के चलते बरी कर दिया गया है।
जानकारी के अनुसार 18 जून 2017 को राज कुमार निवासी लोहियां खास ने कोटइसेखां थाने में दर्ज कराई शिकायत में कहा था कि उसकी बेटी रजनी बाला की शादी 28 नवंबर 2010 को प्रदीप कुमार निवासी कोटइसेखां से की थी। उस समय उसने हैसियत के अनुसार दहेज दिया था परंतु उसका जमाई प्रदीप कुमार, समधी जगीर सिंह व समधन सुहागवंती उसकी बेटी को और दहेज के लिए तंग-परेशान करते थे। 18 जून 2017 को उसके जमाई प्रदीप कुमार ने फोन कर उसे कहा कि वह उसे लेने आ रहा है। परंतु व अन्य रिश्तेदारों के साथ जब बेटी के ससुराल पहुंचा तो उसकी बेटी की लाश चुनरी के फंदे से लटक रही थी। उसे शंका हुई कि उसकी बेटी की हत्या हुई है। पुलिस ने रजनी बाला (मृत) के पति प्रदीप कुमार, ससुर जगीर सिंह व सास सुहागवंती के खिलाफ धारा 3-4बी, 498ए, 34 के तहत केस दर्ज कर लिया था।
सबूत की कमी से सास व ससुर बरी
मामले की सुनवाई अतिरिक्त जिला एवं सेशन जज अंजना की अदालत में चली। शुक्रवार को अदालत ने पति को दोषी मानते हुए उसे 7 साल की कैद व 10 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में उसे 1 साल की अतिरिक्त कैद काटनी होगी। सबूतों के आभाव के चलते सास व ससुर को बरी कर दिया है।