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तीन नशा तस्करों को 10 साल की कैद, सबूतों की कमी से दो बरी

एक वर्ष पहले
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23 सितंबर 2017 को 3 क्विंटल चूरापोस्त व अशोका लेलेंड ट्रक समेत पकड़े गए आरोपी की शिनाख्त पर बाघापुराना पुलिस ने इस केस में 5 लोगों को नामजद किया था। अदालत ने इनमें से 3 लोगों को 10-10 साल की कैद व 1-1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है, जबकि 2 लोगों को सबूतों के आभाव के चलते बरी कर दिया है।

जानकारी के अनुसार गुप्त सूचना के आधार पर बाघापुराना पुलिस ने 23 सितंबर 2017 को गांव लंगेआणा नवां के निकट नाकाबंदी कर एक अशोका लेलेंड ट्रक से 3 क्विंटल चूरापोस्त बरामद कर सुबेग सिंह निवाली फत्तू ढींगा को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज कर जांच में उसके साथियों मलकीत सिंह निवासी फत्तू ढींगा, भाग सिंह निवासी नूरपुर हकीमां, अमरजीत सिंह व सुखदेव सिंह निवासी दौलेवाला को इस केस में नामजद कर लिया था। इस मामले की सुनवाई अतिरिक्त जिला एंव सेशन जज जगदीप सूद की अदालत में चली। इस दौरान सरकारी पक्ष सुबेग सिंह, मलकीत सिंह व सुखदेव सिंह के खिलाफ पुख्ता सबूत जुटाने में कामयाब रही परंतु भाग सिंह व अमरजीत सिंह के खिलाफ सबूत जुटा नहीं पाया। अदालत ने तीन लोगों को 10-10 साल की कैद व 1-1 लाख जुर्माने की सजा
सुनाई है।

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