फूड सेफ्टी विभाग के सहायक कमिश्नर मनोज खोसला ने बताया कि मिशन तंदरुस्त पंजाब के तहत जिले में 27 खाद्य पदार्थों के सैंपल भोजन सुरक्षा व गुणवत्ता पर सही नहीं पाए गए। उन्होंने बताया कि गुणवत्ता रहित इन खाद्य पदार्थों को बेचने वालों के खिलाफ कार्यवाही के लिए अनुपम कलेर एडीसी (ज) कम एडजुकेटिंग अफसर (फूड सेफ्टी) की अदालत में केस दायर किए गए थे। अदालत ने निर्माता कंपनियों, वितरकों, हलवाइयों, करियाना स्टोर, बेकरी, ढाबा और डेयरी मालिकों को 27 मामलों में 4.01 लाख रुपए का जुर्माना किया है। उन्होंने बताया कि राणा फूड प्रोडक्ट्स चमकौर साहिब को मिस-ब्रांडेड आईस्क्रीम तैयार करने के आरोप में 10 हजार रुपए और दुकानदार गुरुकृपा डेयरी कुलाम रोड नवांशहर को मिस-ब्रांडेड आईस्क्रीम बेचने के आरोप में 4 हजार रुपए जुर्माना किया गया है। मैस. बालाजी पतीसा जींदोवाल को गुणवत्ता रहित खोया बर्फी व मिल्क केक बेचने के आरोप में 30 हजार रुपए जुर्माना किया गया। इस फर्म की 5.50 क्विंटल गुणवत्ता रहित मिठाई नष्ट भी की गई थी।
इसके अलावा मैस. सोअ गुड मिल्क प्रोडक्टस, फराला को मिस-ब्रांडेड दही बेचने के आरोप में 5 हजार रुपए, मैस. नरेश करियाना स्टोर सड़ोआ और हरीसन्ज एग्रो आयल एंड केमिकल्स जालंधर को मिस-ब्रांडेड अलसी तेल बेचने के आरोप में 9 हजार रुपए, अनिल कुमार डेयरी करियाम को गुणवत्ता रहित क्रीम बेचने के आरोप में 3 हजार रुपए जुर्माना किया गया।
इसके अलावा जवाहर अंसारी किरायाना, नवांशहर को मिस-ब्रांडेड नमकीन बेचने के आरोप में 5 हजार रुपए, सोनू करियाना, नवांशहर को मिस-ब्रांडेड दाल बेचने के आरोप में 5 हजार रुपए, लव स्वीट शाप पल्ली झिक्की को गुणवत्ता रहित बर्फी बेचने के आरोप में 2 हजार रुपए, जैन एजेंसी रेलवे रोड नवांशहर को 50 हजार रुपए जुर्माना किया गया, जिसमें एक्सपायरी मास्टर किचन लाइट देसी घी बेचने के आरोप में 20 हजार रुपए, गुणवत्ता रहित एक्सपायरी अष्टमी देसी घी बेचने के आरोप के तहत 10 हजार रुपए, मिस-ब्रांडेड अशोका लाइट देसी घी बेचने के आरोप में 20 हजार रुपए जुर्माना किया गया। इन खद्या पदार्थों की सप्लाई करने वाली फर्म मैस. शिवानी ट्रेडर्स जालंधर को 20 हजार रुपए जुर्माना किया गया और इस फर्म से जब्त किया 78 किलो उक्त घी अदालत के आदेश पर नष्ट भी किया गया था।
इसी तरह संदीप वैष्णो ढाबा, राहों रोड नवांशहर को गुणवत्ता रहित दूध प्रयोग करने के आरोप में 3 हजार रुपए, लक्की जनरल स्टोर रेलवे रोड नवांशहर को एक्सपायरी बिस्कुट बेचने के आरोप में 15 हजार रुपए, प्रेम जूस बार राहों रोड नवांशहर को एक्सपायरी कोल्ड ड्रिंक्स बेचने के आरोप में 15 हजार रुपए, बाली करियाना स्टोर राहों रोड नवांशहर को मिस-ब्रांडेड काला चना व नमकीन बेचने के आरोप में 10 हजार रुपए, सूरज बेकरी आर्य समाज रोड नवांशहर को मिस-ब्रांडेड बिस्किट बेचने के आरोप में 5 हजार रुपए, पाली कनफेक्शनरी बंगा रोड, नवांशहर को मिस-ब्रांडेड भुजिया बेचने के आरोप में 5 हजार रुपए और निर्माता कंपनी चौधरी भुजिया भंडार, न्यू शास्त्री नगर, होशियारपुर को मिस-ब्रांडेड भुजिया तैयार करने के आरोप में 10 हजार रुपए जुर्माना किया गया है।
जनता करियाना स्टोर बंगा रोड नवांशहर को गुणवत्ता रहित, मिलते जुलते नाम वाले अनमोल पंजाब देसी घी बेचने के आरोप के तहत 15 हजार रुपए, जसपाल करियाना स्टोर बंगा रोड नवांशहर को एक्सपायरी काला नमक बेचने के आरोप के तहत 5 हजार रुपए, नागरा स्वीट शाप बंगा रोड नवांशहर को गुणवत्ता रहित बर्फी बेचने के आरोप में 10 हजार रुपए, जगदंबे डेयरी नवांशहर को गुणवत्ता रहित देसी घी बेचने के आरोप में 15 हजार रुपए, जतिंदर करियाना स्टोर गेरु तेग बहादुर नगर नवांशहर को मिस-ब्रांडेड धनिया पाउडर बेचने के आरोप में 5 हजार रुपए, अरमान करियाना स्टोर नौरा को मिस-ब्रांडेड सेवियां बेचने के आरोप में 5 हजार रुपए, खालसा करियाना स्टोर, तलवंडी जट्टा को मिस-ब्रांडेड नमकीन बेचने के आरोप में 5 हजार रुपए, राइट प्राइज स्टोर कजला रोड बंगा को गुणवत्ता रहित, मिलते जुलते नाल वाला डेयरी महक घी, एक्सपायरी हल्दी और मिर्च पाउडर, मिस-ब्रांडेड दालचीनी व सोगी बेचने के आरोप में 50 हजार रुपए, आधार होलसेल गढ़शंकर रोड बलाचौर को मसाला वड़ा और मधु बड़ा मिक्स बेचने के आरोप में 50 हजार रुपए, मैस. लुइस ड्राईफुल कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड भीमसर, बगल (गुजरात) को मिस-ब्रांडेड रिफाइंड तेल तैयार करने के आरोप में 25 हजार रुपए जुर्माना किया गया। इन सभी आरोपियों को 15 दिनों के अंदर जुर्माना जमा करवाने के आदेश किए गए हैं।