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सभी सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को कम से कम एक नशा पीड़ित का इलाज करवाना जरुरी: डीसी
पंजाब सरकार के जारी आदेशों का हवाला देते हुए डीसी विनय बुबलानी ने कहा कि सभी सरकारी अधिकारियों व कर्मचारियों को कम से कम एक नशा पीड़ित का इलाज करवाना जरुरी है।
जिले के सभी सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को खुद भी 23 मार्च तक अपने आप को डेपो रजिस्टर होना पड़ेगा। डीसी ने अधिकारियों व कर्मचारियों को यह काम पूरी निश्चय और तनदेही के साथ बोझ न समझते हुए एक सामाजिक जिम्मेवारी के तौर पर काम करने की सलाह दी तथा कहा कि किसी भी नशा पीड़ित को इलाज के लिए ओट सेंटर लेकर जाने से पहले उसे मानसिक तौर पर इस बीमारी को छोड़ने के लिए तैयार करना पड़ेगा और उसके बाद उसकी नशा छुड़ाने की आगे वाली कार्रवाई को पूरा करना पड़ेगा। डीसी ने जिले के उन सभी आधिकारियों, कर्मचारियों जो अभी तक डेपो नहीं बने हैं, उनको अपनी डेपो बनने की प्राथमिक प्रक्रिया को 23 मार्च तक पूरा कर उसके बाद 30 जून तक उनके द्वारा किस नशा पीड़ित का इलाज करवाया गया है। यह रिपोर्ट उसकी एक अप्रैल से 30 जून तक की तिमाही रिपोर्ट होगी।
डीसी ने यह भी कहा कि जिसभी नशा पीडित का इलाज करवाया जाना है, उसका फालोअप भी किया जाए, जिससे वह इलाज को बीच में छोड़ कर दोबारा से नशा पीडित न बन जाए।
बैठक को संबोधित करते डीसी विनय बुबलानी।