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- Nawanshahr News Harbans Lal Imprisoned For Four Years And Fined One Lakh In Bribery Case
रिश्वत मामले में हरबंस लाल को चार साल कैद व एक लाख जुर्माना
बंगा से किया था 35 हजार रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार
स्थानीय अदालत ने जमीन की निशानदेही के लिए 35 हजार रिश्वत लेने के मामले में आरोप सिद्ध होने पर पूर्व कानूगो हरबंस लाल को अलग-अलग धाराओं में चार-चार साल कैद व 50-50 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी। बता दें कि तीन मार्च 2015 को बंगा में गांव जंडेआला के हरबंस को विजिलैंस विभाग ने 35 हजार रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। जानकारी के अनुसार गांव संधवा के अमरीक सिंह ने गांव में ही एक कब्जा हटाने के लिए जमीन की निशानदेही के संबंध में बंगा तहसील में अर्जी दी थी। इस मामले को लेकर जब कार्रवाई नहीं हई, तो वे हाईकोर्ट पहुंच गए। कई स्तर की कार्रवाई के बाद तहसीलदार बंगा ने उक्त आरोपी को निशानदेही करने के आदेश दिए। अमरीक सिंह के मुताबिक हरबंस लाल कब्जे का मौका देखने पहुंचे, मगर साथ में ही निशानदेही को अंजाम देने की बदले रिश्वत की मांग कर दी। इसी रिश्वत के 35 हजार रुपए लेकर वे विजिलेंस की टीम के साथ हरबंस के पास पहुंचे तथा पैसे देते ही उसे रंगे हाथों पकड़वा दिया। दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी, जबकि जुर्माना न भरने की हालत में छह-छह महीने और सजा काटनी होगी।