नाबालिग का अपहरण कर रेप मामले में 10 साल सजा
पठानकोट | तीन साल पहले थरियाल के पास नाबालिग का अपहरण कर रेप करने के दोषी को कोर्ट ने 10 साल सजा और 5 हजार जुर्माना किया है। थाना शाहपुरकंडी में 2 मई 2017 को अपहरण व रेप केस की एफआईआर दर्ज हुई थी। इसके मुताबिक थरियाल के एक धर्मस्थल पर परिवार समेत आई नाबालिग को कुलियां के दीपक कुमार उर्फ दीपू ने किडनैप कर रेप किया। दीपक पर 3 मई 2017 को धारा 376, 363, 366 आईपीसी और पॉक्सो एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज हुई। अब एडीशनल सेशन जज अवतार सिंह ने दोषी को सजा सुनाई है।