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11 स्कूलों को बिल्डिंग व फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट जमा कराने को 4 दिन की मोहलत, न देने पर मान्यता होगी रद्द

एक वर्ष पहले
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शिक्षा विभाग पठानकोट की तरफ से जिले में चल रहे सभी प्राइवेट स्कूलों को राइट टू एजूकेशन (आरटीई) एक्ट अधीन मान्यता दिलाने के लिए अभी तक तीन मौके दिए जा चुके हैं। बावजूद जिले के 11 प्राइवेट स्कूलों की तरफ से विद्यार्थियों की सुरक्षा को अनदेखा करते हुए बिल्डिंग और फायर सेफ्टी संबंधित सर्टिफिकेट जमा नहीं करवाए हैं। विभाग की तरफ से इन स्कूलों को एक और मौका देते हुए 17 मार्च तक उपरोक्त सर्टिफिकेट जमा करवाने के निर्देश दिए हैं और यदि स्कूल सर्टिफिकेट जमा नहीं करवाते तो मान लिया जाएगा कि मैनेजमेंट स्कूल को चलाना नहीं चाहती। एेसे में मार्च 2020 के बाद इन स्कूलों को विभाग की तरफ से बंद कर दिया जाएगा।

जिला शिक्षा अधिकारी एलिमेंट्री संजीव गौतम ने बताया कि आरटीई एक्ट के तहत मान्यता न लेने वाले स्कूलों में ब्लाॅक पठानकोट -1 के संत प्रेम सिंह पब्लिक स्कूल कंडराह, सरस्वती विद्या मंदिर फरीदानगर, इच्छा पूर्ति स्कूल पंजूपुर, ब्लाॅक पठानकोट -2अधीन एमडीएम स्कूल सरना, ब्लाॅक पठानकोट -3 के होली हार्ट स्कूल ढांगू रोड पठानकोट, लोटस फ्लावर स्कूल, प्रभात पूजा स्कूल मामून, आदर्श भारतीय विद्यालय मामून और टैगोर पब्लिक स्कूल आनंदपुर, ब्लाक धार -2 का शिवालिक स्कूल करोली, ब्लाक नरोट जैमल सिंह का शिवालिक स्कूल सिहोड़ा कलां शामिल हैं। डीईओ ने बताया कि यदि इन स्कूलों ने तय समय पर आरटीई के अधीन मान्यता नहीं प्राप्त की, तो उन्हें बंद कर दिया जाएगा। इस अवसर पर जूनियर सहायक राजेश कुमार, आरटीई सहायक दुष्यंत कुमार और मीडिया कोआर्डिनेटर बलकार अत्री उपस्थित रहे।

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