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घर में रखे किराएदार की सूचना थाने में न देने पर हाेगी कार्रवाई

एक वर्ष पहले
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पटियाला | कोई भी घर में किरायेदार, नौकर व पेइंग गेस्ट रखेगा तो सूचना पुलिस को देनी हाेगी। डीसी कुमार अमित ने कहा कि सूचना न देने वाले मालिकों पर कार्रवाई की जाएगी। रेलवे ट्रैक, नहर पुल, नहरों, जल निकास के नालों-रजबाहे, इंडियन ऑयल पाइप लाइन प्लांट, गैस पाइपलाइन की प्रॉपर्टी व बिजली ट्रांसमिशन की लाइनों, अनाज भंडारण, पेट्रोल पंप, सरकारी/गैर सरकारी प्रॉपर्टी पर ठीकरी पहरे लगाने का अादेश दिया है। आदेश 4 मई तक लागू रहेगा। पशुओं के नकली व अनधिकृत सीमन के भंडारण, ट्रांसपोर्ट, इस्तेमाल या बेचने पर रोक रहेगी। आदेश पशुपालन विभाग, मिल्कफेड और कॉलेज आफ वेटरनरी साइंस गड़वासू, द्वारा चलाए जा रहे आर्टिफिशियल इंसेमीनेशन सेंटर व प्रोग्रेसिव डेयरी फार्मर्स एसो. पंजाब के सदस्य जिन्होंने केवल अपने पशुओं के प्रयोग के लिए बोवाइन सीमन इंपोर्ट किया हो, पर लागू नहीं होगा। आदेश 1 मई तक लागू रहेंगे।
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