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संगरूर जिले में हुक्का बार चलाने पर पाबंदी

एक वर्ष पहले
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संगरूर|अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट राजेश त्रिपाठी ने जिला संगरूर में हुक्का बार चलाने पर पाबंदी लगा दी है। जारी किए गए आदेशों के अनुसार किसी भी रेस्टोरेंट में आए ग्राहकों को हुक्का सर्व नहीं किया जा सकेगा। एडीसी ने बताया कि सेहत विभाग को शक है कि जिले में हुक्का बार हो सकते हैं जोकि ग्राहकों को निकोटिन युक्त तंबाकू सर्व करते हैं जबकि यह सेहत के लिए बहुत हानिकारक है। राज्य के कई जिलों में धारा 144 के अधीन हुक्का बार पर पाबंदी लगाई गई है, इसलिए आम लोगों की सेहत को ध्यान में रखते हुए व स्कूलों-कॉलेजों में जाते बच्चों व नौजवानों को बुरी आदतों का शिकार होने से बचाने के लिए जिले में हुक्का बार पर पाबंदी लगाई गई है। एक अन्य आदेश में उन्होंने कहा कि जिले में पतंग उड़ाने के लिए प्लास्टिक की बनी डोर बेचने, स्टोर करने व इसके इस्तेमाल करने पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगा दी गई है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जिले में कोई भी व्यक्ति साइकिल, रिक्शा, रेहड़ी, ट्रैक्टर ट्राॅली व अन्य गाड़ियाें के आगे-पीछे लाल रंग के रिफ्लेक्टर या चमकदार टेप लगाए बिना वाहन नहीं चलाएगा। उन्होंने कहा यह सभी आदेश 10 मई तक जारी रहेंगे। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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