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साली को भगाने के दोषी जीजा को 5 साल की सजा

एक वर्ष पहले
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संगरूर| अतिरिक्त सेशन जज जसविंदर सिमार की अदालत ने नाबालिग साली को भगाने के दोषी जीजा को 5 वर्ष कैद की सजा सुनाई है। थाना चीमा में 22 अप्रैल 2019 को दर्ज मामले के अनुसार लड़की के पिता ने शिकायत दर्ज करवाई थी कि 20 अप्रैल को उसकी प|ी गेहूं काटने के लिए खेत गई हुई थी। जबकि वह निजी कार्य के लिए बैंक गया हुआ था। उसकी 16 वर्षीय बेटी घर में अकेली थी, जब वह घर वापस आया तो बेटी घर में नहीं थी। पड़ताल में पता चला कि मूनक निवासी प्रगट सिंह उसकी बेटी को शादी का झांसा देकर भगा ले गया है। प्रगट दूर की रिश्तेदारी में बेटी का जीजा लगता है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। अब मामले की सुनवाई मुकम्मल होने पर अदालत ने प्रगट सिंह को 5 वर्ष कैद व 10 हजार रुपए जुुर्माने की सजा सुनाई है।
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