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पहचान पत्र बिना साइबर में न आने दें: एडीसी

एक वर्ष पहले
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अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट राजेश त्रिपाठी ने आदेश जारी किए है कि जिला संगरूर के शहरी/ग्रामीण क्षेत्रों में कोई भी व्यक्ति समर्थ अधिकारी की लिखित मंजूरी के बाद ही पानी की सप्लाई/सीवरेज के कनेक्शन लगाएगा व अपने स्तर पर नाजायज तौर पर पानी की सप्लाई के कनैक्शन नहीं लगाएगा। एक अन्य आदेश में उन्होंने कहा कि जिले में अमन-कानून बनाए रखने व लोगों की जान-माल की सुरक्षा के लिए सभी शहरों/कस्बों व गांवों के तंदरुस्त सेहत वाले सभी बालग व्यक्ति हर रोज गश्त करें व ठीकरी पहरा देने की ड्यूटी निभाएं। तीसरे आदेश के तहत उन्होंने साइबर कैफे के मालिकों को हिदायत दी कि वह उस व्यक्ति को साइबर कैफे का इस्तेमाल न करने दें जो अपनी पहचान संबंधी कोई पहचान पत्र न दे सके। साइबर कैफे का इस्तेमाल करने से पहले संबंधित व्यक्ति की पहचान संबंधी सबूत लेना व उसे बाकायदा रजिस्टर में दर्ज करना जरूरी है। साइबर कैफे इस्तेमाल करने वाला व्यक्ति अपने हाथ से रजिस्टर में नाम, पता, टेलीफोन नंबर व पहचान संबंधी सबूत पत्र की जानकारी भरेगा। यह सभी आदेश 10 मई तक जारी रहेंगे। उल्लंघन करने कार्रवाई की जाएगी।

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