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बिना शिनाख्ती सबूत के किसी व्यक्ति को होटल, रेस्टोरेंट में न ठहराया जाए
संगरूर | अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट राजेश त्रिपाठी ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि किसी भी व्यक्ति को बिना शिनाख्ती सबूत के होटल/रेस्टोरेंट/धर्मशाला में न ठहराया जाए। उन्होंने बताया कि इन जगहों पर ठहरने वाले व्यक्तियों की पहचान की पूरी जानकारी रजिस्टर में दर्ज की जाए। टेलीफोन नंबर व घर का पता जरूर लिखा जाए। होटल/रेस्टोरेंट/धर्मशाला में ठहरने वाले व्यक्तियों की गतिविधि पर अगर शक हो तो प्रबंधक व मालिक पुलिस से संपर्क करके इसकी सूचना दें ताकि कोई भी अप्रिय घटना घटने का खतरा पैदा न हो। एक अन्य आदेश में उन्होंने लिखित मंजूरी के बिना कच्चे कुएं व बोर खोदने पर पाबंदी लगाई है। उन्होंने शोर प्रदूषण रोकने के लिए लाउड स्पीकर लिखत मंजूरी चलाने पर पाबंदी लगाई है। यह आदेश उन लाउड स्पीकरों पर लागू नहीं होगा, जिनका प्रयोग सरकारी मकसद से किया जाता है। मैरिज पैलेस में आर्केस्टरा, बैंड, डीजे व लाउड स्पीकर चलाने पर रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक पूर्ण पाबंदी रहेगी।