- Hindi News
- Local
- Rajasthan
- Ajmer
- Ajmer News Rajasthan News 85 Thousand And The Affidavit In The Court Is Irresponsible On The Parents Asked For Allowance From The Husband
वेतन 85 हजार अाैर काेर्ट में हलफनामा मां-बाप पर बाेझ हूं, पति से मांगा भत्ता
प|ी का झूठ पकड़ा गया अाैर पति की शिकायत पर उलटा दर्ज हुअा मुकदमा
घरेलू हिंसा अाैर भरण पाेषण के मामले में पति के खिलाफ दायर याचिका में प|ी काे झूठ बाेलना महंगा पड़ गया। न्यायिक मजिस्ट्रेट अनूप कुमार ने प्रगति नगर काेटड़ा निवासी मेघा मिश्रा के खिलाफ अदालत में गलत बयानी के लिए मुकदमा दर्ज करने के अादेश दिए हैं। मेघा ने अदालत में पति अभिषेक के खिलाफ घरेलू हिंसा की याचिका में खुद काे बेराेजगार अाैर मां बाप पर बाेझ बताते हुए भरण पाेषण मांगा था लेकिन पता चला कि मेघा नाेएडा की एक कंपनी में जाॅब करती है अाैर उसका मासिक वेतन 85 हजार रुपए मासिक है।
अभिषेक ने उसकी प|ी मेघा की अाेर से पेश घरेलू हिंसा अाैर भरण पाेषण संबंधी याचिका में लिखे गए कथनाें काे गलत बताते हुए अदालत काे गुमराह करने का अाराेप लगाया। अभिषेक ने अदालत से गुहार लगाई कि नाेएडा की जिस कंपनी में मेघा जाॅब कर रही है उससे मेघा के वेतन की जानकारी ली जानी चाहिए। अदालत ने सीअारपीसी की धारा 91 के तहत कंपनी काे नाेटिस देकर जानकारी मांगी ताे यह खुलासा हाे गया कि मेघा 13 फरवरी 2018 से कंपनी में काम कर रही है अाैर उसे हर महीने 85 हजार रुपए वेतन मिलता है। यह जानकारी मिलने पर अभिषेक ने परिवाद पेश कर मेघा के खिलाफ अदालत में गलत बयानी का अाराेप लगाया। अदालत ने माना कि मेघा ने खुद काे बेराेजगार अाैर मां-बाप पर बाेझ बताते हुए झूठा शपथ पत्र पेश किया जाे गंभीर है। अदालत ने काेर्ट के रीडर काे निर्देश दिए हैं कि मेघा के खिलाफ अाईपीसी की धारा 199 के तहत सक्षम अदालत में परिवाद पेश किया जाए।