पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

डाउनलोड करें

न्यायालय में पक्षकार व वकील काे ही प्रवेश देने की मांग

एक वर्ष पहले
  • कॉपी लिंक

काेराेना काे लेकर सरकार द्वारा जारी की गई गाइड लाइन के बाद अब जिला बार एसोसिएशन ने भी न्यायालय में केवल पक्षकार व वकीलों काे ही आगामी आदेशों तक प्रवेश देने की मांग उठाई है। काेराेना काे लेकर सुरक्षा बरतते हुए जिला बार एसोसिएशन ने इस मामले काे लेकर बैठक की। बैठक में साेमवार काे जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनूप कुमार सक्सेना काे पत्र भेजकर वकीलों के स्वास्थ्य काे देखते हुए दिशा निर्देश जारी किए जाने की मांग की जाएगी।

जिला बार एसोसिएशन अध्यक्ष अजय त्रिपाठी व सचिव समीर काले ने बताया कि विश्व स्वास्थ्य संगठन काेराेना काे महामारी घोषित कर चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने भी एहतियाती कदम उठाए हैं जिनमें अति-आवश्यक मामलों की सुनवाई करने अाैर संबंधित वकील एवं पक्षकार को ही अदालत में प्रवेश की अनुमति देने के लिए कहा गया है। दिल्ली की अदालतों में भी व्यवस्था लागू करने की जानकारी मिल रही है। जिला बार एसोसिएशन ने अदालत आने वालों की कोरोना थर्मल जांच प्रक्रिया शुरू करने, 30 मार्च तक केवल अति आवश्यक और तत्काल प्रकृति के मामलों की ही सुनवाई हाे, अदालत परिसर में ज्यादा लोगों को एकत्रित नहीं हाेने दिया जाए। सीएमएचओ को पत्र भेजकर मेडिकल कैंप लगाने की भी मांग की गई। मांग की गई है कि किसी वकील या पक्षकार के नहीं आने पर मुकदमा खारिज नहीं किया जाए। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से कोरोना से बचाव के लिए जागरुकता अभियान हर क्षेत्र में तत्काल शुरू करने की मांग की गई।

खबरें और भी हैं...