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5 हजार वाहन मालिकों के पास 3 िदन, फिर जुर्माना लगेगा

एक वर्ष पहले
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जिले के 5 हजार से ज्यादा वाहन स्वामियों पर परिवहन विभाग जल्दी ही पैनल्टी लगा सकता है। दरअसल वाहनाें का एडवांस टैक्स जमा कराने के लिए वाहन स्वामियाें के पास सिर्फ 3 िदन का समय बाकी है अाैर अभी तक करीब 6 हजार में से एक हजार वाहनाें का एडवांस टैक्स भी जमा नहीं हुअा है।

प्रादेशिक परिवहन अधिकारी रानी जैन ने बताया िक वाहनाें का टैक्स जमा कराने के लिए 15 मार्च तिथि निर्धारित की हुई है। इसके बाद 1.5 प्रतिशत पैनल्टी के साथ टैक्स जमा हाेगा। उन्हाेंने बताया कि निर्धारित तिथि तक टैक्स जमा नहीं हाेने की स्थिति में वाहनाें काे सीज करने की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। इससे वाहन स्वामियाें काे अनावश्यक परेशानी हाे सकती है। इसके अलावा यदि टैक्स निर्धारित तिथि 15 मार्च के बाद जमा हाेता है, ताे कर नियम 32 के तहत डीटीओ जुर्माने के रूप में टैक्स के बराबर राशि भी वसूल कर सकता है। विभाग द्वारा मार्च के महीने में कार्यालय को शनिवार व रविवार काे अवकाश के दिन भी खोला जाएगा। गाैरतलब है कि पिछले वर्ष तक टैक्स जमा कराने की अंतिम तिथि 25 मार्च रहती थी, जिसे अब 15 मार्च कर दिया गया है। इधर, टैक्स वसूलने के लिए विभाग के उड़न दस्ताें ने भी कार्रवाई तेज कर दी है।

परिवहन विभाग द्वारा टैक्स जमा कराने के लिए परिवहन कार्यालय में काउंटर खाेले गए हैं। अारटीअाे ने बताया कि 5 हजार से अधिक टैक्स की राशि कार्यालय में जमा कराई जा सकती है। इसके अलावा शाहजहांपुर कर संग्रह केंद्र, बहराेड उप परिवहन कार्यालय अाैर ट्रांसपाेर्ट नगर में भी कर संग्रहण केंद्र खाेले गए हैं।

बीएस-4 वाहनों का 31 मार्च बाद नहीं होगा बेचान व पंजीयन : परिवहन विभाग द्वारा जारी निर्देशानुसार 31 मार्च के बाद प्रदूषण उत्सर्जन मानक बीएस-4 सीरिज के वाहनों का विक्रय व पंजीयन नहीं होगा। आरटीओ का कहना है कि ऐसे वाहन स्वामी व वाहन विक्रेता जिनके पास बीएस-4 मानक वाहन है और पंजीकृत नहीं है, वे अंतिम तिथि से पहले वाहन का पंजीयन कराएं। इसके बाद कोई पंजीयन नहीं होगा।

परिवहन अधिकारी कार्यालयों में टैक्स जमा करने के लिए खाेले काउंटर

सदर थाना राेड पर वाहनाें पर कार्रवाई करता उड़न दस्ता।
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