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नाबालिग बेटी से दुष्कर्म के आरोपी पिता को मरते दम तक कारावास

एक वर्ष पहले
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अलवर| विशिष्ठ न्यायाधीश (पोक्सो अधिनियम संख्या 3) राजेंद्र शर्मा ने 10 साल की बेटी से दुष्कर्म करने के आरोपी पिता को शेष प्राकृतिक जीवन की अवधि के लिए आजीवन कारावास व 25 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है।

विशिष्ट लोक अभियोजक राजकुमार गंगावत ने बताया कि बाल कल्याण समिति ने 1 अप्रैल 2019 को पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखकर इस मामले से अवगत करवाया था। इस पत्र के अनुसार 17 मार्च 2019 को खैरथल पुलिस ने पीड़ित बालिका को समिति के समक्ष पेश किया था। जहां बालिका ने अपने पिता द्वारा दुष्कर्म किए जाने की बात बताई थी। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर अदालत में चालान पेश किया था। इस मामले में अदालत ने दोनों पक्षों की दलील सुनने व पीड़ित बालिका के बयान, मेडिकल रिपोर्ट व गवाहों के बयान के आधार पर आरोपी को यह सजा सुनाई है।
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