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संस्थाअाें काे सहकार पाेर्टल पर सूचनाएं उपलब्ध कराना जरूरी

एक वर्ष पहले
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अलवर| सहकारी समितियां जो सहकारी अधिनियम 2001 तथा वे संस्थाएं जो संस्था पंजीकरण अधिनियम 1958 एवं खेल अधिनियम 2005 में पंजीकृत हैं, ऐसी सभी संस्थाअाें काे अपने कार्यक्रमों तथा सूचनाओं को अामजन के लिए सुलभ करवाने के लिए राजस्थान सहकार पोर्टल पर ऑनलाइन अपडेशन करवाना जरूरी है। उप रजिस्ट्रार सहकारी समितियां अलवर ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा सभी प्रकार की पंजीकृत समितियों, एनजीओ, क्लब, सामाजिक संस्थाअाें, खेल संघ इत्यादि को अपनी सभी सूचनाएं राज सहकार पोर्टल पर भरा जाना आवश्यक किया गया है।
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