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बिल पर बंटा विपक्ष : फीस कम होने से केस बढ़ने की दी दलील तो कुछ ने मान-सम्मान के लिए बताया जरूरी

एक वर्ष पहले
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कोर्ट फीस कम करने के विरोध में विधायक

विपक्ष के उपनेता राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि इस संशोधन बिल के जरिए स्वतंत्र लेखनी को बंधन में लाने का प्रयास है। भ्रष्टाचार व अनियमितता के खिलाफ खबरों को रोकने के लिए है। कोर्ट फीस कम होने से न्यायालयों में मुकदमों का अंबार लग जाएगा। पहले ही हाईकोर्ट में एक लाख 13 हजार व अधीनस्थ न्यायालयों में 16 लाख 35 हजार केस पेडिंग है। इस बिल को लागू करने से पहले बार कौंसिल की राय ले व जनमत करवाए। वहीं चौमूं विधायक रामलाल शर्मा ने आरोप लगाया कि बिल के जरिए सरकार अखबारों की कलम पर अंकुश लगाने का काम कर रही है। इससे मानहानि के मुकदमों की संख्या बढ़ जाएगी। सांगानेर के विधायक अशोक लाहोटी ने कहा कि 25 हजार की कोर्ट फीस में कोई भी मुकदमा दायर कर देगा। वकीलों से राय मशविरा किए बिना बिल को संशोधित कर रहे हो, इससे वकील सड़कों पर है। अजमेर उत्तर से विधायक वासुदेव देवनानी ने भी मानहानि के मुकदमों में कोर्ट फीस कम करने पर विरोध दर्ज करवाया।


कोर्ट फीस कम करने के पक्ष में विधायक

विधायक अनिता भदेल ने कहा कि कोर्ट फीस को कम किया जना चाहिए, ताकि आम जनता को फायदा होगा। वहीं विधायक किरण माहेश्वरी ने कहा कि पहले मानहानि मुकदमों में क्लेम का 7 फीसदी कोर्ट फीस जमा करवानी होती थी, लेकिन अब 25 हजार करना अच्छी बात है। रामगंज मंडी से विधायक मदन दिलावर ने कोर्ट फीस कम होने का समर्थन किया। उन्होंने कोर्ट फीस 25 हजार से भी कम करने की मांग रखते हुए कहा कि फीस ज्यादा होने से गरीब अपनी मानहानि पर मन मसोसकर अपमान सहन कर बैठ जाता था।

जयपुर | विधानसभा में राजस्थान कोर्ट फीस व वाद मूल्यांकन (संशोधन) विधेयक पर शुक्रवार को पारित हो गया। बिल पर बहस के दौरान विपक्ष बंटा हुआ दिखा। विपक्ष उपनेता सहित अन्य विधायकों ने मानहानि के मुकदमों में कोर्ट फीस केवल 25 हजार तक होने से कोर्ट में मुकदमों की संख्या बढ़ने की बात कही। इसके साथ ही अंदरुनी तौर पर मीडिया की आवाज दबाने की कोशिश करार दिया।
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