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पैकेट की डिलीवरी नहीं करने पर 20 हजार रुपए देने के आदेश
अलवर| जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष मंच के अध्यक्ष बलदेवराम चौधरी, सदस्य अशोक पारीक व दीपशिखा मीना ने फर्स्ट फ्लाइट कोरियर लिमिटेड को एक पैकेज की डिलीवरी नहीं करने के मामले में सेवादोषी माना है।
मंच ने एक माह में परिवादी को हुई आर्थिक क्षति, मानसिक वेदना व परिवाद व्यय के रूप में 20 हजार रुपए अदा करने के आदेश दिए हैं। चकला गूंदी मोहल्ला निवासी सुरेंद्र आर्य ने 9 मार्च 2019 को 110 रुपए अदा कर लाजपत नगर स्थित फर्स्ट फ्लाइट कोरियर लिमिटेड को दिल्ली निवासी एक रिश्तेदार के यहां एक पैकेट में पेन ड्राइव डिलीवरी करने के लिए दिया था। उक्त पेन ड्राइव में विवाह के फोटो व वीडियो डाटा था। उक्त कोरियर पैकेट डिलीवर नहीं किए जाने पर परिवादी ने मंच के समक्ष शिकायत दर्ज करवाई थी। जिस पर जिला मंच ने उक्त आदेश दिए हैं।