पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

डाउनलोड करें
  • Hindi News
  • National
  • Balotra News Rajasthan News The Court Acquitted The Driver In The Case Of Khalasi39s Death From Being Pressed Under The Trailer

ट्रेलर के नीचे दबने से खलासी की मौत केमामले में कोर्ट ने चालक को दोषमुक्त किया

एक वर्ष पहले
  • कॉपी लिंक

समीपवर्ती हाउसिंग बोर्ड क्षेत्र में वर्ष 2010 में घटित दुर्घटना के मामले में सुनवाई करते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट बालोतरा दीपेंद्रसिंह शेखावत ने आरोपी को दोषमुक्त करार दिया है। प्रकरण के अनुसार 3 अगस्त 2010 को परिवादी हरप्रीत सिंह पुत्र महासिंह ने पुलिस थाना बालोतरा में मामला दर्ज कर बताया कि वह ट्रक पर खलासी का कार्य करता है, उसकी कंपनी का ट्रेलर जिसको हरप्रीत सिंह पुत्र अजीतसिंह चला रहा था। इसके साथ खलासी संदीप सिंह था। 2 अगस्त 2010 को वह गुजरात से पंजाब जा रहे थे, करीब 11 बजे बालोतरा हाउसिंग बोर्ड के पास मनणावास सर्कल के समीप पहुंचे तो दूसरे ट्रक के चालक हरप्रीत सिंह ने ट्रक को तेज गति व लापरवाही से चलाकर सर्कल के डिवाइडर पर चढ़ा दी और ट्रेलर पलटी खा गया। पलटी खाने से खलासी संदीप सिंह नीचे गिर गया। नीचे दबने से संदीप सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। दर्ज मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय बालोतरा में सुनवाई हुई। सरकार की ओर से लोक अभियोजक व अभियुक्त की तरफ से अधिवक्ता चैनाराम चौधरी ने पैरवी की। दोनों पक्षों के तर्क सुनने के बाद न्यायाधीश दीपेंद्रसिंह शेखावत ने आरोपी हरप्रीत सिंह को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त किया।

खबरें और भी हैं...