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बैंक ऋण नहीं चुकाने पर बंधकशुदा संपत्ति को करना पड़ा खाली, अब नीलामी भी होगी

एक वर्ष पहले
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भारतीय स्टेट बैंक के ऋणियों को ऋण का पुनर्भुतान नहीं करना भारी पड़ गया है। भारतीय स्टेट बैंक की तनावग्रस्त आस्ति वसूली शाखा (एसएआरबी), जयपुर के प्राधिकृत अधिकारी राजेश कुमार वर्मा (मुख्य प्रबंधक) एवं एनफोर्समेंट एफिलिएट्स प्राईवेट लिमिटेड के डायरेक्टर एवं अधिवक्ता सत्येन्द्र खोरानियां के नेतृत्व में कार्रवाई करते हुए कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट बारां की ओर से पारित आदेश की पालना में पुलिस सहयोग से संपत्ति का वास्तविक कब्जा प्राप्त किया गया। अब बैंक उक्त संपत्ति की नीलामी करके ऋण राशि की वसूली करेगा।

कार्रवाई के दौरान भारतीय स्टेट बैंक शाखा अटरू जिला- बारां (राजस्थान) के शाखा प्रबंधक आरके मीना भी उपस्थित थे। भारतीय स्टेट बैंक के प्राधिकृत की ओर से सरफैसी अधिनियम के तहत बैंक में बंधकशुदा संपत्ति का कब्जा प्राप्त करने के लिए कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट बारां के समक्ष प्रार्थना-प्रत्र प्रस्तुत किया गया। कलेक्टर बारां ने एसपी बारां को बंधक संपत्ति का कब्जा प्राप्त करने के दौरान बैंक को पुलिस बल उपलब्ध करवाने के लिए आदेशित किया गया। बैंक के प्राधिकृत अधिकारी ने बताया कि पूर्व में ऋणियों को ऋण का पुनर्भुगतान करने के लिए जरूरी नोटिस तामील करवाए गए थे। बैंक की ओर से बंधकशुदा संपत्ति का सांकेतिक कब्जा भी लिया गया था।

बारां. बैंक की ओर से बंधकशुदा संपत्ति का सांकेतिक कब्जा लिया गया।
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