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अब निजी स्कूलों को एक माह पहले कोर्स की सूचना सार्वजनिक करनी होगी
निजी स्कूलों को अब पाठ्यपुस्तकों की सूची सार्वजनिक करनी होगी। इसके लिए शिक्षा विभाग ने आदेश जारी किए हैं। विभाग के अधिकारियों ने बताया कि शिक्षा सत्र 2020-21 को देखते हुए शिक्षा विभाग ने निजी स्कूलों की ओर से उपभोक्ताओं से की जा रही मोटी कमाई पर नियंत्रण शुरू कर दिया है। सत्र शुरू होने से एक माह पहले ही प्रत्येक प्राइवेट स्कूल को पाठ्यपुस्तकों की सूची सार्वजनिक करनी होगी।
निजी पुस्तकों के लेखक, प्रकाशकों के नाम, कीमत, सूचना पट्ट व स्कूल की वेबसाइट पर जानकारी ऑनलाइन जारी करनी होगी। निजी स्कूल संचालकों को राजस्थान पाठ्यपुस्तक मंडल तथा राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षक परिषद (एनसीईआरटी) की ओर से जारी पुस्तकें खरीदने के निर्देश विद्यार्थियों को देने होंगे। अधिकारियों ने बताया कि उक्त आदेश के बाद जवाजा ब्लॉक में संचालित निजी प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तर की 178 स्कूलों को नियमों की पालना करनी होगी। विभाग के अधिकारियों ने बताया कि शिक्षा विभाग के आदेश बाद अभिभावक खुले बाजार से पाठ्यपुस्तकें खरीद सकेंगे। इसके अलावा ड्रेस, टाई, जूते, बैल्ट व कॉपियां तक स्कूल में बेचने पर पाबंदी लगा दी है। आदेश के तहत यह व्यवस्थाएं नया सत्र शुरू होने से पहले ही प्राइवेट स्कूल संचालकों को करना होगा।
विद्यार्थियों को मिलेगी नई जानकारियां
अधिकारियों के मुताबिक निजी स्कूलों में पूर्व में राजस्थान का ही कोर्स शामिल था, लेकिन अब शिक्षा विभाग ने इसमें बदलाव करते हुए एनसीईआरटी के कोर्स को शामिल कर दिया है। इससे विद्यार्थियों को अध्ययन में नई जानकारियां और मिल सकेंगी।
तीन सदस्यों की कमेटी करेगी जांच
किसी भी निजी स्कूल की शिकायत आने पर जांच जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक द्वारा समिति बनाकर की जाएगी। जांच सही पाए जाने पर स्कूल की मान्यता तक रद्द करने तक की कार्रवाई की जाएगी।
सभी निजी स्कूल संचालक किसी को पुस्तकों व टाइ बेल्ट के लिए पाबंद नहीं कर सकते हैं। इन्हें अभिभावक बाजार से कहीं से भी खरीद सकते हैं। स्कूल संचालकों को वेबसाइट पर भी इसकी जानकारी देनी होगी। इसके लिए सभी निजी स्कूल संचालकों को पाबंद किया जा रहा है।
-महेन्द्र सांगेला, एसीईबीओं, जवाजा ब्लॉक