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भरतपुर आगार की महिला उत्पीड़न निवारण समिति की अध्यक्ष बनीं आयशा सदफ
देशभर में महिलाओं के शोषण और उत्पीड़न को रोकने के लिए भरसक प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार जहां सख्त कानून बना रही हैं वहीं अब सरकारी महकमों में भी महिलाओं की सुरक्षा के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। इस दिशा में रोडवेज ने भी सकारात्मक पहल की है। इसके तहत भरतपुर आगार में महिला उत्पीड़न निवारण समिति का गठन किया गया है। पांच सदस्यीय टीम में एक महिला अध्यक्ष और तीन महिला सदस्य हैं जबकि एक पुरुष सदस्य को भी शामिल किया गया है।
भरतपुर आगार के मुख्य प्रबंधक अवधेश शर्मा ने बताया कि कार्यालय में महिलाओं पर होने वाले किसी भी प्रकार के उत्पीड़न को रोकने के लिए इस समिति का गठन किया गया है। मुख्यालय के निर्देश के बाद लैगिंक उत्पीड़न (निवारण प्रतिषेध प्रतितोष) अधिनियम 2013-14 के अध्याय 11 के अंतर्गत महिला उत्पीड़न निवारण समिति गठित की गई है। उन्होंने बताया कि यह समिति आगार में तैनात किसी भी महिला कर्मचारी की शिकायत की जांच कर सकेगी।
इस तरह से काम करेगी समिति
समिति को तीन माह में करनी होती है जांच। कभी-कभी जांच की अवधि बढ़ाई जाती है। जांच में आरोप सिद्ध होने पर रिपोर्ट तैयार कर कार्रवाई के लिए उच्चाधिकारियों को भेजती है। इसके बाद कार्रवाई होती है।
नीलम कौशिक।
आयशा सदफ।
ये हैं अध्यक्ष/सदस्य**
आयशा सदफ, अध्यक्ष
नीलम कौशिक, सदस्य
रजनी कक्कड़ सदस्य
सुनीता गुर्जर, सदस्य
मुरारीलाल, सदस्य