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सेवानिवृति पर मनमानी कटौती के मामले में सीएमएचओ कार्यालय कुर्क
भरतपुर | स्वास्थ्य विभाग के फूड सेफ्टी ऑफिसर भगवान सिंह की सेवानिवृति लाभों में से विभाग द्वारा ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर मनमानी कटौती कर लेने के मामले में अदालत के आदेश पर सीएमएचओ कार्यालय को कुर्क कर लिया गया है। गुरूवार को नाजिर वीरेंद्र ने सीएमएचओ कार्यालय पर कुर्क नोटिस चस्पा कर दिया। यह कुर्की नोटिस न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश संख्या दो के आदेश पर चस्पा किया गया है। अधिवक्ता पुष्पेंद्र चंसोरिया ने बताया कि सेवानिवृत फूड सेफ्टी ऑफिसर भगवान सिंह की सेवानिवृति लाभों में से विभाग ने ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर 93 हजार रुपए की कटौती कर ली। भगवान सिंह ने दीवानी न्यायालय में इस कटौती को अवैधानिक बताते हुए चुनौती दी। 2 मार्च 2019 को न्यायालय ने इस कटौती को अवैधानिक एवं मनमाना बताते हुए वादी डिक्री किया। और विभाग को आदेश दिए कि वह भगवान सिंह को 12 प्रतिशत ब्याज सहित 1 लाख 51849 रुपए का भुगतान करे। लेकिन नोटिस दिए जाने के बावजूद भी विभाग की ओर से भगवान सिंह को उसके राशि का भुगतान नहीं किया गया। इस पर भगवान सिंह ने अदालत में इजराय पेश की जिस पर अदालत ने विभाग के सीएमएचओ कार्यालय के कुर्की वारंट जारी किए हैं।