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नशीली चॉकलेट खिलाकर नवविवाहिता का अपहरण, पलवल ले जाकर किया दुष्कर्म

एक वर्ष पहले
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नव विवाहिता को बहला फुसलाकर नशीली चॉकलेट खिलाकर एक युवक अपहरण कर ले गया। वहीं पलवल लेजाकर उसके साथ एक सूने खंडहर में नव विवाहिता के साथ दुष्कर्म किया गया। होश आने पर पीडि़ता ने अपने परिजनों को घटना की सूचना दी, तब जाकर परिजन उसे पलवल से भरतपुर लाए। घटना 8 मार्च की बताई गई है। वहीं पीडि़ता द्वारा शुक्रवार को आरोपी के खिलाफ थाना चिकसाना पुलिस में मामला दर्ज कराया गया है। साढ़े अठारह वर्षीय नव विवाहिता ने रिपोर्ट में बताया है कि उसकी शादी इसी साल जनवरी माह में हुई। 8 मार्च को परिचित युवक 28 वर्षीय सुमित जाटव निवासी नौगाया ने उसे चॉकलेट खिलाई, जो नशीली थी, जिसे खाकर वह सुधबुध खोने लगी और वह बहला-फुसला कर अपहरण कर ले गया। पलवल बस स्टैंड पर मुझे होश आया। वहां वह मुझे एक सूने खंडहरनुमा मकान में ले गया और दुष्कर्म किया। बाद में जब मुझे पूरी तरह होश आया तो घटना की जानकारी अपने परिजनों को दी। तो परिजन मुझे पलवल से वापस लेकर आए। पुलिस ने पीडि़ता नव विवाहिता की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर जांच शुरू की है।

नाबालिग से दुष्कर्म के प्रयास के मामले में अभियुक्त को 5 साल की कठोर सजा

भरतपुर| नाबालिग के साथ अपहरण कर दुष्कर्म के प्रयास करने के मामले में पोक्सो कोर्ट के विषिष्ठ न्यायाधीश सुशील पाराशर ने अभियुक्त को 5 साल के कठोर कारावास की सजा और 10 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है। विशिष्ट लोक अभियोजक तरुण जैन ने बताया कि जुलाई 2018 में कुम्हेर थाना में पीडि़ता के पिता ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी नाबालिग पुत्री को स्कूल से लौटते वक्त जबरन मोटरसाइकिल पर बैठा कर बर्रपुरा गांव निवासी विजय सिंह अपहरण कर ले गया और खेत में बेटी को ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की। नाबालिग बेटी की चीख पुकार की आवाज सुनकर आसपास के लोगों ने मौके पर पहुंचकर बेटी को बचाया। आरोपी इस दौरान भागने में सफल रहा। पुलिस ने आरोपी विजय सिंह के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया। बाद में अभियोजन पक्ष की ओर से 7 गवाह और 5 दस्तावेज न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत किए गए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश ने आरोपी विजय सिंह को दोषी माना और उसे 5 साल की कठोर कारावास की सजा और दस हजार रुपए के जुर्माने से दंडित कर सेवर जेल भेजने के आदेश जारी किए।

आरेापी विजय
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