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नगर और सीकरी की ग्राम पंचायतों में मतदान 15 मार्च को

एक वर्ष पहले
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निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम) मुनीदेव यादव ने बीएलओ व ग्राम विकास अधिकारियों को ग्राम पंचायत चुनाव के तहत 15 मार्च को मतदान के दौरान प्रत्याशियों के प्रलोभन से दूर रहकर स्वतंत्र रूप से निष्पक्ष मतदान कराने के निर्देश दिए है।

इस मौके पर पंचायत समिति सभागार में बीएलओ व ग्राम विकास अधिकारियों की बैठक में एसडीएम मुनीदेव यादव ने मतदान केन्द्रों पर बेरिकेडिंग कराकर महिला व पुरूषों की अलग, अलग व्यवस्था के निर्देश दिए। साथ ही मतदान केन्द्र पर दो सौ मीटर के दायरे में प्रत्याशियों के पर्ची वितरण व वाहनों के प्रवेश पर पूर्णत: पाबंदी होने की बात कही। इसके अलावा उन्होंने मतदान केन्द्रों पर मतदाताओं के लिए छाया,पानी व दलों के खानपान व्यवस्था बनाए रखने को निर्देशित किया। साथ ही मतदान दलों को प्रत्याशियों के प्रलोभन से दूर रहकर स्वतंत्र व निष्पक्ष रूप से शांति पूर्वक मतदान के लिए ग्रामीणों को समझाइश करने की बात कही है। गौरतलब है कि 15 मार्च को पंचायत समिति क्षेत्र की 43 में से 25 ग्राम पंचायतों में वार्ड पंच व सरपंच पद के चुनाव कराए जाएगें। इनमें ग्राम पंचायत गंगावक में सरपंच व वार्ड पंचों का निर्वाचन निर्विरोध हो चुका है।

सीकरी। एसडीएम मुनिदेव यादव ने कहा है कि भयमुक्त मतदान और निष्पक्ष चुनाव प्रशासन का कर्तव्य है और जो भी इनमें व्यवधान डालने की कोशिश करेगा। उसके उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वे गुलपाड़ा में ग्रामीणों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सभी लोग निर्भीक होकर अपने मत का प्रयोग करें और अपना जनप्रतिनिधि चुने। नगर डीएसपी सत्यप्रकाश मीणा ने कहा कि सभी लोग कानून का पालन करें। और सहयोग करें। एसएचओ हरिमन मीणा ने कहा कि सभी लोग यातायात नियमों का पालन करें और स्कूल आने वाली छात्राओं का सम्मान करें।

13 से 15 मार्च तक सूखा दिवस रहेगा

भरतपुर। पंचायती राज संस्थाओं में पंच व सरपंच के आम चुनाव 2020 के दौरान संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के 5 किलोमीटर परिधीय क्षेत्र में 13 मार्च को शाम 5 बजे से 15 मार्च को मतगणना समाप्ति तक सूखा दिवस घोषित किया गया है।

जिला कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी नथमल डिडेल ने बताया कि निर्वाचन क्षेत्रों से लगते हुए 5 किलोमीटर परिधीय क्षेत्र में मदिरा की बिक्री, वितरण एवं प्रदायगी पूर्णतया निषिद्ध होने के कारण मतदान समाप्ति से 48 घण्टे पूर्व से सूखा दिवस घोषित करना आवश्यक है।

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