- Hindi News
- National
- Bharatpur News Rajasthan News The Use Of Loudspeaker Will Not Be Possible After Ten O39clock At Night Order Issued
लाउडस्पीकर का उपयोग रात दस बजे बाद नहीं हो सकेगा, आदेश जारी
भरतपुर| जिला मजिस्ट्रेट नथमल डिडेल ने आदेश जारी कर जिले में विभिन्न परीक्षाओं को मद्देनजर ध्वनि विस्तारक यंत्रों (लाउड स्पीकर) के उपयोग के लिए समय सीमा का निर्धारण कर दिया गया है। जिला मजिस्ट्रेट जारी आदेश में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति या संस्था विवाह स्थलों पर ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग रात्रि 10 से प्रातः 6 बजे तक की अवधि में नहीं कर सकेगा। ध्वनि विस्तारक यंत्रों, उपकरणों एवं एम्पलीफायर जिसमें वाहन के एयर प्रेशर हाॅर्न भी शामिल हैं का उपयोग संबंधित क्षेत्र के उपखण्ड मजिस्ट्रेट की लिखित अनुमति लेने के पश्चात ही प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक ही उपयोग किया जा सकेगा। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे एवं चर्च में आरती, भजन, शब्दकीर्तन, प्रार्थना एवं अजान के समय तथा शादी, उत्सव, विवाह निकासी, बारात स्वागत आदि कार्यक्रमों में यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा परन्तु ध्वनि विस्तारक यंत्रों उपकरणों एवं एम्पलीफायर्स के उपयोग में धीमी गति से प्रयोग करने की छूट रहेगी।