पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

डाउनलोड करें
  • Hindi News
  • National
  • Bharatpur News Rajasthan News World Consumer Day Today 34 Year Old Law Will Change The Scope Of Service Will Be Expanded In The New Law

विश्व उपभोक्ता दिवस आज : 34 साल पुराने कानून में होगा बदलाव, नए कानून में सेवा के दायरे का होगा विस्तार

एक वर्ष पहले
  • कॉपी लिंक

विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को पूरे विश्व में मनाया जाता है। सरकार इस समय नये उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को शीघ्र लागू करने के लिए रूप रेखा तैयार कर रही है और 34 साल पुराने कानून में बदलाव होगा। ई-काॅमर्स कम्पनियों की जवाबदेही होगी। तय ग्राहक का नुकसान हुआ तो मैन्युफेक्चर जिम्मेदार होंगे और नये कानून के दायरे में डाक्टर भी होंगे। यदि कोई डाक्टर फीस लेकर सही इलाज नहीं करता है तो आप उपभोक्ता के तौर पर डाक्टर के खिलाफ शिकायत कर सकते हैं। नये कानून में ‘सेवा’ के दायरे का विस्तार किया जा रहा है। उपभोक्ता मंत्रालय के मुताबिक उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के नियमों को अन्तिम रूप दिया जा रहा है। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष के सदस्य दीपक मुदगल बताते हैं कि शीघ्र ही राजस्थान में यह अधिनियम लागू होने की संभावना है। यह 34 साल पुराने उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 1986 का स्थान लेगा। उपभोक्ता संरक्षण कानून 2019 में कहा गया है कि ‘सर्विस’ मतलब वैसी सेवा जो उसके संभावित उपयोगकर्ता को उपलब्ध कराई जाती है। इसके तहत बैंकिंग, बीमा, परिवहन, वित्तीय पोषण, प्रसंस्करण, विद्युत, दूरसंचार, भोजन, निवास, गृह निर्माण, मनोरंजन आदि शामिल हैं। दोषी लोगों को हर्जाने की 50 फीसदी राशि जमा कराने को अनिवार्य किया गया है। नये कानून में जिला उपभोक्ता मंचों का नाम बदलकर शीघ्र ही जिला उपभोक्ता आयोग होने जा रहा है। अभी परिवाद विपक्षी के क्षेत्राधिकार में दर्ज होता है लेकिन नये कानून में परिवाद शीघ्र ही दोनों के क्षेत्राधिकार में होगा। जिला आयोग उन शिकायतों को सुनेगा जिन मामलों को एक करोड़ रुपयों तक के होंगे। वर्तमान में जिला मंच 20 लाख तक की सुनवाई कर रहा है। मौजूदा कानून में अपील 30 दिन तक की जाती है और नये कानून में 45 दिन तक की जाएगी। आदेश की पालना नहीं करने पर 10 हजार रुपये जुर्माना है, लेकिन नये कानून में जुर्माना 25 हजार रुपये से एक लाख रुपये तक कर दिया गया है और भ्रामक विज्ञापन के लिए 2 साल की सजा और 10 लाख रुपये के जुर्माने का प्रावधान है। यदि दुबारा भ्रामक विज्ञापन किया जाता है तो ये जुर्माना 50 लाख रुपये तक होगा। राजस्थान में अप्रेल माह में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 को लागू होने की संभावना है। इससे प्रदेश के साथ ही भरतपुर जिले के उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलेगी।

खबरें और भी हैं...