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बिना पंजीयन चल रहे 60 वाहन जब्त

एक वर्ष पहले
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उद्यमियों को उद्योग एवं खनिज विभाग ने भी लिखे पत्र

भार वाहनों सहित अन्य वाहनों का वर्ष 2020-21 का टैक्स जमा कराने की अाखिरी तारीख 15 मार्च है। इसके बाद टैक्स जुर्माने के साथ वसूला जाएगा। वाहन भी जब्त किए जाएंगे। जिले के खनन क्षेत्र और लघु/मध्यम/भारी उद्योगों में फोर्क लिफ्टर, हाइड्रा क्रेन, डंपर/टिपर, मोटर ग्रेडर, रिग मशीन, कम्प्रेशर, कॉम्पेक्ट रोलर, जेसीबी लोडर, ट्रेक्टर ट्रॉली, टैंकर आदि कई वाहन चल रहे हैं। इनका न पंजीयन है न बीमा। वाहन टैक्स भी जमा नहीं कराया जाता। ऐसे वाहनों के खिलाफ परिवहन विभाग, पुलिस, उद्योग एवं खनिज विभाग के साथ संयुक्त अभियान चलाएगा। कर विभाग की टीमें भी खनन क्षेत्र में पहुंची हैं। अब तक परिवहन विभाग ने औद्योगिक परिसरों से 60 से अधिक ऐसे वाहनों को जब्त कर कार्रवाई की। कई औद्योगिक प्रतिष्ठानों ने स्वैच्छिक मोटर वाहन कर जमा कर पंजीयन के लिएआवेदन कर दिया है।

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