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मां-बेटी काे डायन कहकर पीटा, एक बेटी भागकर थाने गई ताे बात नहीं सुनी पुलिस ने

एक वर्ष पहले
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आरोपियों ने यह मकान भी गिराया।

घायल एमजी अस्पताल में भर्ती, 48 घंटे बाद भी रिपाेर्ट दर्ज नहीं

काराेई में एक परिवार के लाेगाें ने जमीन विवाद में मां-बेटी काे जमकर पीटा। डायन कहते हुए प्रताड़ित किया। इनका कच्चा मकान ढहा दिया। लाेगाें ने इन्हें भीलवाड़ा के एमजी अस्पताल पहुंचाया। इतनी बड़ी घटना के बावजूद दाे दिन तक काराेई थाना पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया। 48 घटना बाद भी घटना से अनजान है जबकि महिला की एक बेटी घटना के समय ही भागकर थाने गई थी अाैर बचाने की गुहार लगाई थी।

काराेई की 65 वर्षीय महिला अाैर उसकी बेटी से पड़ाेसी व्यक्ति, उसके दाे बेटाें समेत दाे अन्य लाेगाें ने मंगलवार बुरी तरह मारपीट की। महिला के कपड़े फाड़ दिए। बुजुर्ग महिला अाैर उसकी बेटी के हाथ-पैराें में गंभीर चाेटें अाई। महिला की दूसरी बेटी ने भागकर थाने पर सूचना दी लेकिन पुलिस ने नहीं सुनी। महिला एवं बाल विकास विभाग के उप निदेशक नागेंद्रकुमार ताेलंबिया, बाल कल्याण समिति की पूर्व अध्यक्ष डाॅ. सुमन त्रिवेदी समेत प्रशासनिक अधिकारियाें काे भी सूचना दी गई। उप निदेशक ताेलंबिया ने वन स्टाॅप सखी सेंटर से टीम एमजी अस्‍पताल भेजी जहां पीड़िताओं के बयान
दर्ज किए।

दिए। बुजुर्ग महिला अाैर उसकी बेटी के हाथ-पैराें में गंभीर चाेटें अाई। महिला की दूसरी बेटी ने भागकर थाने पर सूचना दी लेकिन पुलिस ने नहीं सुनी। महिला एवं बाल विकास विभाग के उप निदेशक नागेंद्रकुमार ताेलंबिया, बाल कल्याण समिति की पूर्व अध्यक्ष डाॅ. सुमन त्रिवेदी समेत प्रशासनिक अधिकारियाें काे भी सूचना दी गई। उप निदेशक ताेलंबिया ने वन स्टाॅप सखी सेंटर से टीम एमजी अस्‍पताल भेजी जहां पीड़िताओं के बयान
दर्ज किए।


मामले में काराेई थाना प्रभारी सहदेवसिंह मीणा से बुधवार रात माेबाइल फाेन पर संपर्क का प्रयास किया लेकिन फाेन नाे-रिप्लाई था। थाने पर माैजूद ड्यूटी अाॅफिसर का कहना था कि महिलाअाें काे डायन कहने अाैर मारपीट करने जैसी काेई घटना नहीं हुई है। इस संबंध में िकसी ने रिपाेर्ट नहीं दी है। बताया गया कि दाेनाें काे मंगलवार रात अस्पताल लाया गया। ये बुधवार रात तक भी भर्ती थी तब पुलिस की तरफ से काेई भी बयान लेने तक इनके पास नहीं गया।

पुलिस बाेली : एेसी घटना नहीं हुई, न काेई रिपाेर्ट

डायन कहने पर 1 से 5 साल तक की सजा का प्रावधान... महिला एवं बाल विकास विभाग के उप निदेशक नागेंद्र ताेलंबिया के अनुसार काराेई में महिलाअाें काे प्रताड़ित करने की जानकारी मिलने पर वन स्टाॅप सखी सेंटर की टीम भेजी है, जाे महिलाअाें की काउंसलिंग करेगी। महिला काे डायन कहते हुए प्रताड़ना पर राजस्थान डायन प्रताड़ना अधिनियम के तहत 1 से 5 साल की कैद अाैर 50 हजार रुपए जुर्माने का प्रावधान है। महिला काे राहत दिलाने का भी प्रावधान है, जिसके लिए निदेशालय काे बताया जा रहा है।

अाराेपी कहते हैं- हमारे बच्चे खा गई डायन, गायाें का दूध पी जाती है: पीड़ित महिलाअाें का कहना है कि अाराेपी हमें डायन कहकर अाए दिन झगड़ा करते थे। अाराेपी कहते थे कि वे उनके बच्चाें काे खा गई। गायाें का दूध पी जाती हैं। घर खाली कर दाे। उनकी बात नहीं मानने पर उनसे मारपीट की। पुलिस के पास गई, लेकिन उन्हाेंने नहीं सुना।
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